Integrated Township: लखनऊ, इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में लापरवाह बिल्डरों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। आवास विभाग ने तय किया है कि लाइसेंस लेने के बाद निर्धारित समय सीमा में मकान न देने वाले बिल्डरों की बंधक रखी गई 10 प्रतिशत भूमि जब्त की जाएगी। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को निर्देश दिए हैं।
2005 और 2014 में लागू की गई इस नीति के तहत 40 बिल्डरों को लाइसेंस दिए गए थे। इनमें से केवल पांच परियोजनाएं पूरी हो पाईं, 28 अभी भी चल रही हैं और सात निष्क्रिय घोषित हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निष्क्रिय परियोजनाओं की भूमि जब्त की जाएगी, उनके लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं या निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। साथ ही सभी रियायतें और सुविधाएं भी वापस ली जाएंगी।
यह कदम आवासीय जरूरतों को पूरा करने और नियमों की अनदेखी रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि समय पर मकान न देने वाले बिल्डरों की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है ताकि आवंटियों को राहत मिल सके और योजनाओं का उद्देश्य सफल हो।
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