Monday, December 15, 2025

Lokayukta Amendment: अन्ना हजारे की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का बड़ा फैसला

Lokayukta Amendment: समाजसेवी अन्ना हजारे ने चेतावनी दी थी कि यदि महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू नहीं किया गया तो वे जनवरी 2026 में आमरण अनशन शुरू करेंगे। उनकी इस चेतावनी के अगले ही दिन महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। विधानसभा ने लोकायुक्त कानून, 2023 में संशोधन करते हुए आईएएस अधिकारियों को भी इसके दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह प्रस्ताव सदन में रखा और कहा कि इस संशोधन से कानून में स्पष्टता आएगी कि आखिर कौन-कौन लोग लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। उन्होंने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा तैनात किए गए आईएएस अधिकारी भी लोकायुक्त कानून के तहत जवाबदेह होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का विश्वास मजबूत होगा।

अन्ना हजारे लंबे समय से लोकायुक्त कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में कानून तो बना है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है। यही उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 के तहत राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था अनिवार्य की गई थी।

नए संशोधन के अनुसार राज्य के किसी बोर्ड, निगम, समिति या अन्य संस्था में तैनात आईएएस अधिकारियों को भी इस कानून के तहत कवर किया जाएगा। इसमें उन सभी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन से केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में किसी तरह का टकराव नहीं होगा और नियमों को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी।

हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि लोकायुक्त कानून को महाराष्ट्र में कब से लागू किया जाएगा। अन्ना हजारे का कहना है कि जब तक इसे लागू नहीं किया जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

 

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